RBI का क्लीन नोट पॉलिसी
भारत में करेंसी का इशू करने का अधिकार सिर्फ RBI के पास है, जैसा कि भारतीय कानून की धारा 22 में बताया गया है। इसके अनुसार, भारतीय मुद्रा का डिज़ाइन, रूप, और सामग्री RBI के बोर्ड की सलाह के बाद तय होती है। अब बात करते हैं उन नोटों की जो गंदे या पेन से लिखे हुए होते हैं।
पेन से लिखे नोटों का क्या होगा
हम सबने कई बार देखा है कि कुछ लोग अपने पर्स में रखे नोटों पर पेन से कुछ न कुछ लिख देते हैं। कभी-कभी यह लिखा हुआ नंबर होता है, कभी कुछ और। इसके बाद हममें से कई लोग यह सोचते हैं कि क्या ऐसे नोट अब मान्य हैं या नहीं। खासकर दुकानदार या बैंक में जब लोग ये नोट देते हैं, तो कभी-कभी दुकानदार इन्हें लेने से मना कर देते हैं। तो RBI ने इस सवाल का भी जवाब दिया है। अगर नोट पर कुछ लिखा हुआ है, चाहे वह पेन से हो, तो वह नोट चलने लायक रहेगा, लेकिन इसमें यह जरूरी है कि उस पर लिखा हुआ नंबर या जानकारी साफ-साफ पढ़ी जा सके।
क्या लिखा हुआ संदेश मान्य है
RBI ने यह भी स्पष्ट किया है कि अगर नोटों पर पेन से कोई राजनीतिक या धार्मिक संदेश लिखा गया है, तो ऐसे नोट बाजार में नहीं चलेंगे। इसी तरह, अगर किसी विशेष उद्देश्य के लिए कोई तस्वीर या शब्द लिखे गए हैं, जो नियमों के खिलाफ हैं, तो वह नोट भी मान्य नहीं होगा। अगर किसी व्यक्ति या संस्था का नाम या संदेश नोट पर लिखा है, तो ऐसा नोट भी RBI के नियमों के अनुसार रद्द कर दिया जाएगा।
क्या पुराने, गंदे नोट बदले जा सकते हैं
आपने देखा होगा कि कुछ लोग पुराने और गंदे नोट लेकर बैंक जाते हैं और उन्हें बदलवाने की कोशिश करते हैं। RBI ने इस पर भी अपने नियम जारी किए हैं। अगर आपके पास पुराने या गंदे नोट हैं, जिन पर कोई कलर स्पॉट्स हो या वह खींचे हुए दिखते हों, तो वे भी बदले जा सकते हैं, बशर्ते कि उन पर लिखा हुआ नंबर और अन्य जरूरी जानकारी साफ दिखे। इसका मतलब यह है कि महात्मा गांधी की नई सीरीज़ के नोट, जो गंदे हैं, उन्हें भी बदला जा सकता है।
क्या आप कटे-फटे नोट बदल सकते हैं
अगर आपके पास कटे-फटे नोट हैं, तो भी आप उन्हें बदलवाने के लिए बैंक जा सकते हैं। RBI समय-समय पर कटे-फटे नोटों को लेकर नए सर्कुलर जारी करता रहता है, जिनमें कहा जाता है कि आप उन नोटों को किसी भी बैंक शाखा में जमा या एक्सचेंज करवा सकते हैं। लेकिन इसमें यह ध्यान रखना जरूरी है कि आप एक बार में केवल 20 नोट ही बदलवा सकते हैं, और इन नोटों की वैल्यू ₹5000 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए।
क्या जलने वाले या टूटे नोट बदल सकते हैं
रिजर्व बैंक ने यह भी कहा है कि अगर नोट जल गए हों या बहुत ज्यादा टूट-फूट गए हों, तो वे नोट नहीं बदले जाएंगे। तो अगर आपके पास ऐसे नोट हैं जो जल चुके हैं या पूरी तरह से फट गए हैं, तो उन्हें बैंक में जमा या एक्सचेंज करने की कोशिश करना बेकार होगा।
तो दोस्तों, अब आप जान गए होंगे कि RBI के नियमों के मुताबिक पेन से लिखे हुए, कटे-फटे और गंदे नोट भी बदले जा सकते हैं, बशर्ते कि उनका नंबर और बाकी जरूरी जानकारी साफ हो। लेकिन अगर नोट पर राजनीतिक, धार्मिक या अन्य अस्वीकार्य संदेश लिखा हुआ है, तो वह नोट बदलने या चलने के लायक नहीं होगा।
Disclaimer: यह लेख केवल जानकारी के उद्देश्य से लिखा गया है। हम इसकी पूर्णता या सटीकता की गारंटी नहीं देते, कृपया आधिकारिक स्रोतों से पुष्टि करें।