Income Tax : अगर आप इनकम टैक्स भरते हैं, तो आपके लिए ये खबर बहुत जरूरी है। सरकार ने नया इनकम टैक्स कानून (Income Tax Act) तैयार कर लिया है और इसे जल्द ही संसद में पेश किया जाएगा। पुराने 1961 के इनकम टैक्स कानून की जगह अब नया कानून लाने की तैयारी हो रही है। नया कानून 622 पन्नों का है और इसमें 298 सेक्शन हैं। इसमें कई बड़े बदलाव किए गए हैं, जो हर टैक्सपेयर्स को जानने चाहिए। आइए, जानते हैं इस नए कानून में क्या-क्या बदला है।
टैक्स सिस्टम होगा आसान और डिजिटल
अभी जो इनकम टैक्स का सिस्टम है, वह काफी पुराना और जटिल हो चुका है। इसमें समय-समय पर इतने संशोधन हुए कि यह काफी बड़ा और उलझा हुआ हो गया है। इसकी वजह से टैक्स से जुड़े कानूनी विवाद भी लगातार बढ़ते जा रहे हैं। नया कानून इस पूरी प्रक्रिया को आसान बनाने और डिजिटलाइजेशन को बढ़ावा देने के लिए तैयार किया गया है। इससे टैक्सपेयर्स को भी काफी सहूलियत मिलेगी।
नया कानून संसद में पेश होगा
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) जल्द ही इस नए टैक्स बिल (Income Tax Bill) को लोकसभा में पेश करेंगी। यह कानून लागू होने के बाद पुराने 1961 के इनकम टैक्स एक्ट की जगह ले लेगा। कैबिनेट में इस बिल को पहले ही मंजूरी मिल चुकी है, अब इसे सिलेक्ट कमेटी के पास भेजा जाएगा, जहां कुछ और बदलाव संभव हैं। इसके बाद इसे देशभर में लागू किया जाएगा।
इनकम टैक्स में क्या बदलाव हुए हैं
1. NPS और EPF पर ज्यादा छूट
अगर आप NPS (नेशनल पेंशन सिस्टम) या EPF (इंप्लॉई प्रोविडेंट फंड) में निवेश करते हैं, तो आपके लिए खुशखबरी है। नए कानून में इन दोनों पर टैक्स छूट को बढ़ाने का प्रावधान किया गया है। यानी अब ज्यादा बचत करने का मौका मिलेगा।
2. रिटायरमेंट फंड और म्यूचुअल फंड में छूट
रिटायरमेंट फंड और म्यूचुअल फंड में निवेश करने वालों को भी टैक्स में राहत मिलेगी। इससे लोग ज्यादा से ज्यादा निवेश करने के लिए प्रेरित होंगे और रिटायरमेंट प्लानिंग आसान होगी।
3. बीमा योजनाओं पर ज्यादा टैक्स बेनिफिट
जो लोग इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हैं, उन्हें भी नया कानून राहत देगा। अब इंश्योरेंस से जुड़े निवेश पर ज्यादा टैक्स छूट मिलेगी। अगर कोई टैक्स चोरी करता है या गलत जानकारी देकर टैक्स बचाने की कोशिश करता है, तो उसके लिए सख्त नियम बनाए गए हैं। अब अगर कोई जानबूझकर टैक्स नहीं चुकाएगा, तो सरकार उसकी संपत्ति जब्त कर सकती है और उसके बैंक खाते सीज कर सकती है। इसके अलावा, ज्यादा ब्याज और भारी पेनल्टी का भी प्रावधान किया गया है।
किसानों और ट्रस्टों को मिलेगी राहत
इस नए बिल में किसानों को भी राहत दी गई है। अगर यह कानून लागू होता है, तो कुछ शर्तों के साथ किसानों की आय पूरी तरह टैक्स-फ्री होगी। इसके अलावा, राजनीतिक दलों, इलेक्टोरल ट्रस्ट और धार्मिक ट्रस्टों की आय को भी टैक्स से छूट दी जाएगी।
असेसमेंट ईयर की जगह टैक्स ईयर
अब तक टैक्स सिस्टम में ‘असेसमेंट ईयर’ शब्द का इस्तेमाल होता था, लेकिन नए कानून में इसे हटाकर ‘टैक्स ईयर’ नाम दिया जाएगा। यानी अब से इसे ‘टैक्स ईयर’ के नाम से जाना जाएगा।
शेयर बाजार निवेशकों के लिए कोई बदलाव नहीं
अगर आप शेयर मार्केट में निवेश करते हैं, तो आपके लिए राहत की खबर है। नए टैक्स कानून में शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स के नियमों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। यानी शेयर बाजार में निवेश करने वालों के लिए स्थिति जस की तस बनी रहेगी।
नई टैक्स रिजीम: जानिए कितना टैक्स देना होगा
नए इनकम टैक्स कानून में जो टैक्स स्लैब तय किए गए हैं, वे कुछ इस तरह से होंगे:
आय (रुपये में) | टैक्स रेट |
---|---|
0 – 4 लाख | 0% |
4 – 8 लाख | 5% |
8 – 12 लाख | 10% |
12 – 16 लाख | 15% |
16 – 20 लाख | 20% |
20 – 24 लाख | 25% |
24 लाख से ज्यादा | 30% |
कब लागू होगा नया टैक्स कानून
नए इनकम टैक्स कानून को पीएम मोदी की कैबिनेट से मंजूरी मिल चुकी है। अब इसे संसद में पेश किया जाएगा। लोकसभा से पास होने के बाद यह सिलेक्ट कमेटी के पास जाएगा, जहां इस पर और चर्चा होगी और जरूरी बदलाव किए जाएंगे। इसके बाद यह पूरे देश में लागू हो जाएगा।
नया इनकम टैक्स कानून टैक्सपेयर्स के लिए कई मायनों में अहम साबित होगा। टैक्स प्रक्रिया को आसान बनाने से लेकर डिजिटलाइजेशन को बढ़ावा देने तक, यह कानून कई बदलाव लेकर आ रहा है। साथ ही, टैक्स चोरी करने वालों के खिलाफ कड़े कदम उठाने की भी तैयारी है। किसानों, ट्रस्टों और निवेशकों के लिए भी इसमें राहत दी गई है।
अब देखने वाली बात यह होगी कि जब इसे लागू किया जाएगा, तब इसमें और क्या बदलाव किए जाते हैं और इसका आम आदमी पर क्या असर पड़ता है। फिलहाल, अगर आप टैक्स भरते हैं, तो आपको इस नए कानून के बारे में जरूर अपडेट रहना चाहिए!
Disclaimer: यह लेख केवल जानकारी के उद्देश्य से लिखा गया है। हम इसकी पूर्णता या सटीकता की गारंटी नहीं देते, कृपया आधिकारिक स्रोतों से पुष्टि करें।