Income Tax Bank Transaction Rule : अक्सर लोगों को लगता है कि वे अपने बैंक अकाउंट से जितना चाहे उतना कैश निकाल सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है! इनकम टैक्स के नियमों के मुताबिक, अगर आप तय सीमा से ज्यादा पैसा निकालते हैं, तो आपको टैक्स यानी TDS देना पड़ सकता है। खासतौर पर आयकर अधिनियम की धारा 194N के तहत यह नियम लागू होता है। अगर कोई व्यक्ति एक फाइनेंशियल ईयर में 20 लाख रुपये से ज्यादा की नकद निकासी करता है, तो उसे TDS देना होगा।
बिना टैक्स कितना कैश निकाल सकते हैं
अगर आप अपने बैंक अकाउंट से कैश निकालते हैं, तो थोड़ी सतर्कता जरूरी है। अनावश्यक टैक्स से बचने के लिए सही प्लानिंग करना जरूरी होता है। ये जानना जरूरी है कि एक वित्तीय वर्ष में कितनी रकम बिना टैक्स के निकाली जा सकती है।
आरबीआई और इनकम टैक्स के नियमों के मुताबिक, अगर आपने पिछले तीन साल से लगातार इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) नहीं भरा है, तो आपको 20 लाख रुपये से ज्यादा कैश निकालने पर TDS देना होगा।
किन लोगों को ज्यादा टैक्स देना पड़ेगा
- अगर आपने लगातार तीन साल तक ITR फाइल नहीं किया है, तो यह नियम आपके लिए लागू होता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप बैंक, कोऑपरेटिव बैंक या पोस्ट ऑफिस से 20 लाख रुपये से ज्यादा की निकासी करते हैं, तो आपको TDS के रूप में टैक्स देना पड़ेगा
- लेकिन जिन लोगों ने ITR भरा है, उन्हें इस नियम से थोड़ी राहत मिलती है। ऐसे कस्टमर बिना किसी कटौती के 1 करोड़ रुपये तक कैश निकाल सकते हैं।
कितना देना पड़ेगा TDS
अगर आप तय लिमिट से ज्यादा कैश निकालते हैं, तो बैंक आपके पैसे से कुछ हिस्सा TDS के रूप में काट लेगा।
- 1 करोड़ रुपये से ज्यादा कैश निकालने पर → 2% TDS
- अगर आपने 3 साल से ITR नहीं भरा और 20 लाख रुपये से ज्यादा निकाले → 2% TDS
- 1 करोड़ से ज्यादा की निकासी पर (बिना ITR) → 5% TDS
यानि जितना ज्यादा कैश निकालेंगे, उतना ज्यादा टैक्स कटेगा।
ATM से कैश निकालने पर भी देना होगा चार्ज
बैंक से कैश निकालने पर ही नहीं, बल्कि ATM से भी ज्यादा बार पैसा निकालने पर चार्ज लगता है। आरबीआई ने 1 जनवरी 2022 से एटीएम ट्रांजेक्शन पर चार्ज बढ़ा दिया था।
अब अगर आप लिमिट से ज्यादा बार ATM से कैश निकालते हैं, तो हर ट्रांजेक्शन पर 21 रुपये का चार्ज देना होगा। पहले यह चार्ज 20 रुपये था, जिसे बढ़ा दिया गया।
- बैंक अपने ग्राहकों को हर महीने 5 फ्री ट्रांजेक्शन देता है
- दूसरे बैंकों के एटीएम से 3 ट्रांजेक्शन फ्री होते हैं
- मेट्रो शहरों में अपने ही बैंक के एटीएम से भी सिर्फ 3 बार फ्री ट्रांजेक्शन की सुविधा मिलती है
क्या करें कि ज्यादा टैक्स न कटे
- अगर कैश निकालने की जरूरत हो, तो कोशिश करें कि डिजिटल पेमेंट का ज्यादा इस्तेमाल करें
- बड़ी रकम निकालने की जरूरत हो तो ITR जरूर भरें, ताकि 20 लाख रुपये की लिमिट की टेंशन न हो
- जरूरत पड़ने पर बैंक से पूछकर निकासी करें, ताकि कोई अतिरिक्त चार्ज न देना पड़े
- ATM से बार-बार पैसा निकालने की बजाय, एक बार में सही प्लानिंग करके निकालें, ताकि बार-बार चार्ज न देना पड़े
नतीजा क्या निकला
अगर आप बिना सोचे-समझे बैंक से बड़ी रकम निकालते हैं, तो आपको TDS का झटका लग सकता है। खासकर अगर आपने ITR नहीं भरा है, तो 20 लाख रुपये के बाद TDS लगना तय है। वहीं, अगर आप ITR भरते हैं, तो आपको 1 करोड़ रुपये तक की निकासी पर कोई दिक्कत नहीं होगी।
ATM से ज्यादा कैश निकालने पर भी चार्ज देना पड़ेगा, इसलिए स्मार्ट तरीके से पैसे निकालें और डिजिटल पेमेंट को ज्यादा बढ़ावा दें।
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